राज्य के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही की औपबंधिक जमानत
ईडी के विरोध के बावजूद हाईकोर्ट ने छह हफ्ते तक बढ़ा दी है. हालांकि
न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की बेंच ने ईडी को यह छूट दी है कि यदि गलत कारणों
से जमानत की मांग की गई लगती हो, तो वे अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों की
जांच करा कर कोर्ट को बता सकते हैं. उस पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की
जाएगी. फिलहाल भानु की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए औपबंधिक
जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी. अदालत ने भानु को 31 अक्टूबर तक के
लिए राहत दी है. मालूम हो कि मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में पूर्व मंत्री
न्यायिक हिरासत में हैं. http://inextlive.jagran.com/ex-minister-bhanu-got-relax-of-6-weeks-92226
Source: Ranchi News
View: Ranchi Newspaper
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